
देवरिया जनपद के भटनी में गैस एजेंसी की बड़ी लापरवाही उजागर, डीएम ने दिए FIR के आदेश
लखनऊ उत्तरप्रदेश से राजेश कुमार यादव की खास रिपोर्ट
उत्तरप्रदेश के देवरिया जिले के भटनी क्षेत्र स्थित सुमित्रा इंडेन गैस सर्विस एजेंसी पर प्रशासनिक जांच के दौरान भारी अनियमितताएं सामने आने के बाद जिलाधिकारी के निर्देश पर एजेंसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश जारी किए गए हैं।
जिला पूर्ति अधिकारी व प्रशासनिक टीम द्वारा किए गए औचक निरीक्षण में एजेंसी की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। जांच के दौरान स्टॉक रजिस्टर, मूविंग रजिस्टर और चालान जैसे महत्वपूर्ण अभिलेख मौके पर प्रस्तुत नहीं किए जा सके, जिससे गैस वितरण की वास्तविक स्थिति संदिग्ध हो गई।
👉 ऑनलाइन और भौतिक स्टॉक में भारी अंतर
निरीक्षण में पाया गया कि रिकॉर्ड में दर्ज कई गैस सिलेंडर मौके पर मौजूद नहीं थे, जबकि कुछ सिलेंडरों की संख्या वास्तविकता से मेल नहीं खा रही थी।
👉 मनमानी वितरण से उपभोक्ताओं में आक्रोश
मौके पर मौजूद उपभोक्ताओं ने आरोप लगाया कि एजेंसी द्वारा बुकिंग क्रम का पालन नहीं किया जा रहा है और मनमाने तरीके से गैस वितरण किया जा रहा है। प्रशासन की मौजूदगी में डीएसआरसी के माध्यम से 88 घरेलू गैस सिलेंडरों का वितरण कराया गया।
👉 बिना डिलीवरी के दिखाया गया वितरण
जांच में यह भी खुलासा हुआ कि कई उपभोक्ताओं को बिना सिलेंडर दिए ही रिकॉर्ड में डिलीवरी दिखा दी गई थी। इस मामले में 22 उपभोक्ताओं के बयान दर्ज किए गए, जिनमें अनियमितताओं की पुष्टि हुई।
👉 रिकॉर्ड में हेरफेर की कोशिश
एक वाहन से आए गैस सिलेंडरों को समय से ऑनलाइन रिसीव नहीं किया गया, जिससे रिपोर्टिंग में गड़बड़ी हुई। बाद में अभिलेखों में हेरफेर कर मामले को छुपाने का प्रयास भी सामने आया।
कड़ीकार्रवाईकेनिर्देश
पूरा मामला गंभीर मानते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित एजेंसी के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं एलपीजी (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन द्वारा आगे की विधिक कार्रवाई जारी है।
डीएमदिव्यामित्तल

